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क्या संभल की जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई होगी? जानें कोर्ट की दूसरी सुनवाई में क्या हुआ

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद में फिलहाल रंगाई-पुताई पर रोक लगा दी है, लेकिन सफाई की अनुमति दे दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए अगली सुनवाई की तारीख मंगलवार, 4 मार्च तय की है। अब मस्जिद कमेटी सफाई करा सकती है, लेकिन यदि उन्हें लगता है कि पुताई आवश्यक है, तो एएसआई की रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति मंगलवार तक दर्ज करानी होगी।

    शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान, एएसआई ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि मस्जिद में रंगाई-पुताई की कोई आवश्यकता नहीं है। एएसआई ने जॉइंट इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर अदालत ने मस्जिद कमेटी को केवल सफाई कराने की अनुमति दी।

    मस्जिद कमेटी ने इस मामले में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की है और मंगलवार तक अपना आपत्ति पत्र प्रस्तुत करेगी। फिलहाल, हाईकोर्ट ने मस्जिद में रंगाई-पुताई की इजाजत नहीं दी है।

    सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने मस्जिद कमेटी की याचिका का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि इस याचिका के माध्यम से मस्जिद कमेटी हिंदू मंदिर के प्रतीकों और चिह्नों को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं, एएसआई के वकील मनोज कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि उनके अधिकारियों को मस्जिद में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली है, जिससे वे यह नहीं बता सकते कि वहां पुताई की आवश्यकता है या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि अदालत आदेश दे और एएसआई अधिकारियों को अनुमति मिले, तो वे स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं।अगली सुनवाई मंगलवार को होगी, जिसमें मस्जिद कमेटी अपनी आपत्ति दर्ज कराएगी और आगे की कार्रवाई तय होगी।

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