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बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे कुणाल कामरा, FIR को लेकर दायर की याचिका

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने खार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है। यह मामला महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।

कामरा की ओर से सीनियर एडवोकेट नवरोज सेरवाई और एडवोकेट अश्विन थूल ने इस याचिका का उल्लेख बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस सारंग कोतवाल और एसएम मोदक की पीठ के सामने किया।

राजनीतिक व्यंग्य बना विवाद का कारण
यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुणाल कामरा ने अपने एक स्टैंड-अप शो के दौरान एकनाथ शिंदे पर व्यंग्य किया। उन्होंने एक पुराने बॉलीवुड गाने की पैरोडी करते हुए शिंदे के राजनीतिक सफर और 2022 में हुई बगावत का जिक्र किया था, जिसमें शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए महा विकास आघाड़ी सरकार को गिरा दिया था।

शो की जगह पर हमला
कामरा ने 23 मार्च 2025 को यह वीडियो अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जो वायरल हो गया। इसके एक दिन बाद, 24 मार्च को शिंदे समर्थक शिवसैनिकों ने मुंबई के खार इलाके में मौजूद हैबिटेट कॉमेडी क्लब और होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ की, जहां शो रिकॉर्ड किया गया था।

गिरफ्तारी की मांग और कानूनी कार्रवाई
शिवसेना (शिंदे गुट) के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कामरा ने डिप्टी सीएम का अपमान किया है, इसलिए उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की मांग की। खार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। भारतीय दंड संहिता की धारा 356(2) के तहत मानहानि का मामला दर्ज कर कामरा को तीन बार समन भी भेजे गए। हालांकि, वह 5 अप्रैल को पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। इसके अलावा, जलगांव के मेयर, नासिक के एक होटल मालिक और एक व्यापारी ने भी कामरा के खिलाफ शिकायतें दी हैं।

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