लखनऊ – राजधानी के भवन स्वामियों को बड़ी राहत मिली है। हाउस टैक्स में दस प्रतिशत छूट की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। यह समय सीमा 31 जुलाई यानी शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। महापौर संयुक्ता भाटिया ने कार्यकारिणी की प्रत्याशा में नगर आयुक्त को समय सीमा बढ़ाने का आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।
कोरोना महामारी के कारण अप्रैल व मई में लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में लोग हाउस टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। काम-धंधा बंद होने से लोगों के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया था। अप्रैल से जुलाई के बीच हाउस टैक्स जमा करने पर नगर निगम 10 प्रतिशत छूट की सुविधा देता है। इसके बाद अगस्त से दिसम्बर तक पांच प्रतिशत की छूट मिलती है।