तरनतारन, पंजाब: तरनतारन की अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 2013 में हुई छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दोषी पाया है। अदालत ने 12 सितंबर को सजा सुनाने का फैसला किया है।
यह मामला उसमां गांव की रहने वाली हरबिंदर कौर नामक दलित महिला के साथ 4 मार्च 2013 को एक शादी समारोह के दौरान हुई छेड़छाड़ और उसके बाद मारपीट से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक, जब हरबिंदर कौर ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो वहां मौजूद आरोपियों ने उनकी बुरी तरह पिटाई की। मामले का वीडियो वायरल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और पीड़िता को सुरक्षा देने के आदेश दिए।
चार्टेड टैक्सी चालकों समेत आठ आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिनमें से मनजिंदर सिंह लालपुरा भी शामिल थे। लालपुरा 2022 में इसी इलाके से AAP के टिकट पर विधायक चुने गए थे। पिछले लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी और अब अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया।
अदालत ने दोषी पाए गए मनजिंदर सिंह लालपुरा को पुलिस हिरासत में ले लिया है। सजा की घोषणा 12 सितंबर को होगी।
AAP ने अभी तक इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इस फैसले को लेकर बहस जारी है।

