कोतवाली नगर में धोखाधड़ी से मकान बेचने और 25 लाख रुपये हड़पने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले में जिला जज ने दोनों आरोपी भाइयों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।आगरा के राधापुरम कॉलोनी, एत्मादपुर यमुना ब्रिज निवासी राघवेंद्र प्रताप सिंह और भारतेंद्र प्रताप सिंह की जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी। आरोप है कि उसने अपनी मां के साथ मिलकर एटा शहर के सुंदरलाल स्ट्रीट स्थित मकान को वादी रवि वर्मा को 25 लाख रुपये में बेच दिया और 27 नवंबर 2018 को सदर तहसील में इसकी रजिस्ट्री करा दी।
1 दिसंबर 2018 को पता चला कि इस मकान को लेकर 1972 से सिविल जज की अदालत में विवाद चल रहा है. जिसमें 13 अप्रैल 1977 का फैसला भी गलत था. जिससे वादी को पता चला कि आरोपियों ने उसके साथ धोखाधड़ी कर 25 लाख रुपये हड़प लिये हैं। दोनों भाइयों ने कोर्ट में आरोपों से इनकार किया. जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौड़ ने अर्जी का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि सिविल कोर्ट की कार्यवाही 1972 से चल रही है। जिला जज अनुपम कुमार ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।