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अतुल सुभाष की मां के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटा निकिता सिंघानिया के पास रहेगा

बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी के कथित उत्पीड़न के कारण 9 दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली थी। अब, सुप्रीम कोर्ट ने अतुल की मां अंजू देवी की मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने 4 वर्षीय पोते की कस्टडी की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि बच्चा अपनी मां, निकिता सिंघानिया के पास ही रहेगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अंजू देवी को यह अनुमति दी है कि वह कस्टडी के लिए निचली अदालत में अपील कर सकती हैं।

अंजू देवी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि निकिता और उसके परिवार ने अतुल को झूठे आरोपों में फंसाकर मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न किया, जिससे अतुल ने आत्महत्या की। उन्होंने यह भी कहा कि निकिता के साथ बच्चा सुरक्षित नहीं है और वह उसे वापस लेना चाहती थीं।

इससे पहले, कोर्ट ने 19 जनवरी को निकिता सिंघानिया से कहा था कि वह अपने बेटे को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चा सुरक्षित है।

अतुल सुभाष का शव 9 दिसंबर को बेंगलुरु के मुन्नेकोलालु स्थित उनके घर में फंदे से लटका हुआ मिला था। आत्महत्या से पहले अतुल ने एक वीडियो और 40 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों को दोषी ठहराया था। अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी और उनके एक 4 वर्षीय बेटा भी है।

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