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पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की परेशानियाँ बढ़ीं, गृह मंत्रालय ने गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। मंत्रालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS), 2023 की धारा 218 के तहत उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है।

सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से प्राप्त जानकारी के आधार पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी मांगी है।

ईडी ने दाखिल किया था आरोप पत्र

मंत्रालय का कहना है कि ईडी की जांच और उपलब्ध सबूतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया था, जो कथित हवाला लेनदेन से जुड़ा हुआ था। हालांकि, वह फिलहाल जमानत पर हैं। इस मामले में ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया है।

2017 में दर्ज हुई थी एफआईआर

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा अगस्त 2017 में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है। इसमें जैन और अन्य लोगों पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें बताया गया कि 2015 के दौरान सत्येंद्र जैन की संपत्ति उनकी ज्ञात आय से 217% अधिक थी, जिसकी अनुमानित कीमत 1.47 करोड़ रुपये बताई गई थी।

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