यूपी के मैनपुरी जिले के करहल इलाके में पिछले साल 6 मई को एक व्यक्ति नरेंद्र की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच के दौरान तीन लोगों के नाम सामने आए थे, जिनमें से दो को अदालत ने दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। दोनों दोषी आपस में प्रेम संबंध रखते हैं और प्रेमी-प्रेमिका हैं। बता दें कि यह घटना करहल थाना क्षेत्र में 6 मई 2024 को घटी थी, जिसमें नरेंद्र की हत्या हुई और इसके बाद मामला दर्ज किया गया। इस केस में महिला आरोपी मनु देवी और उसके प्रेमी अभय उर्फ भूरा को अतिरिक्त जिला जज कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत का फैसला सुनते ही दोनों दोषी फफक-फफक कर रोने लगे। इसकी जानकारी एडीजीसी राकेश गुप्ता ने दी है।
मामले की पृष्ठभूमि
करहल थाना क्षेत्र के गांव राउरी चमनपुरा के निवासी नरेंद्र कुमार का गांव नानमई की मनु देवी के साथ प्रेम संबंध था। इस प्रेम संबंध के चलते दोनों के बीच पैसे का लेन-देन भी होता रहता था। 5 मई 2024 को मनु देवी ने नरेंद्र को अपने जन्मदिन की पार्टी का बहाना बनाकर अपने घर बुलाया। इसी दौरान मनु का दूसरा प्रेमी अभय उर्फ भूरा भी वहां पहुंच गया। इसके बाद नरेंद्र और मनु के बीच पैसे को लेकर विवाद शुरू हो गया। जब बात बढ़ने लगी, तो अभय और मनु ने मिलकर नरेंद्र की हत्या कर दी और उसके शव को गांव के पास एक तालाब के किनारे फेंक दिया।
अदालत ने सुनाई फांसी की सजा
नरेंद्र का शव बरामद होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। मामले की सुनवाई एडीजे4 कोर्ट में हुई, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय वकील रोहित शुक्ला ने मामले की पैरवी की। वादी, जांच अधिकारी और गांव के अन्य लोगों ने अदालत में गवाही दी। आरोपित पक्ष की ओर से भी बचाव के साक्ष्य पेश किए गए। आज, मंगलवार को न्यायाधीश जहेन्द्र पाल ने नरेंद्र हत्याकांड में दोषी मनु देवी और उसके प्रेमी भूरा को फांसी की सजा सुनाई।

