नोएडा में रहने वाले फ्लैट मालिकों और सोसायटी प्रबंधन के लिए ज़रूरी खबर है। गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने जिले की हर सोसायटी में इस्तेमाल हो रही लिफ्टों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में अंतिम तिथि 15 मई तय की गई है। अगर तय समय सीमा तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, तो संबंधित सोसायटी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अतुल कुमार ने इस निर्णय की पुष्टि की है और कहा है कि लिफ्ट सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जिससे कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
रजिस्ट्रेशन क्यों है ज़रूरी?
कुछ सोसायटीज़ में बिना रजिस्ट्रेशन के लिफ्टें चलाई जा रही हैं, जो लोगों की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा बन सकती हैं। प्रशासन का कहना है कि पंजीकरण से लिफ्ट की तकनीकी जांच और निगरानी संभव होगी, जिससे हादसों से बचा जा सकेगा।
कैसे कराएं लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन?
- लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको नोएडा कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम (वित्त एवं राजस्व) कार्यालय में संपर्क करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है, यानी कोई शुल्क नहीं देना होगा।
- दस्तावेज़ साथ ले जाएं:
- लिफ्ट से संबंधित तकनीकी दस्तावेज
- लॉग बुक
- लिफ्ट की क्षमता और रखरखाव की जानकारी
समय रहते रजिस्ट्रेशन कराने पर न सिर्फ जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि कानूनी कार्रवाई से भी राहत मिलेगी।
अगर तय समय सीमा चूक गए तो लगेगा जुर्माना
15 मई के बाद रजिस्ट्रेशन कराने पर देरी के अनुसार जुर्माना देना होगा:
- पहले 7 दिन तक: ₹100 प्रतिदिन
- 8 से 15 दिन: ₹200 प्रतिदिन
- 16 से 30 दिन: ₹500 प्रतिदिन
- 30 दिन से ज्यादा: ₹10,000 प्रतिदिन
जुर्माने के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही लिफ्ट को वैध रूप से चलाया जा सकेगा।
ईवी चार्जिंग स्टेशनों की भी कमी पर चिंता
प्रशासन ने यह भी कहा कि जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सोसायटीज़ में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की कमी है। इस पर भी आने वाले समय में ध्यान देने की जरूरत है।
अगर आपकी सोसायटी में लिफ्ट है, तो 15 मई से पहले उसका रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। ये कदम आपकी और सभी निवासियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बेहद ज़रूरी है।

