हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के पंडोगा गांव से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने एक 27 वर्षीय युवक को गौशाला में घुसकर गाय के साथ कुकर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पेशे से हलवाई है और एक मिठाई की दुकान में काम करता है।
गौशाला के मालिक ने बताया कि युवक सोमवार की देर रात पड़ोसी की गौशाला में चुपचाप घुस आया और वहां उसने यह अमानवीय हरकत की। इस कृत्य की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
हरोली के डीएसपी मोहन रावत ने पुष्टि की कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
भारत के कानून के अनुसार, जानवरों के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध यानी बेस्टियलिटी, एक गंभीर अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत ऐसा करने वाले को जेल और जुर्माने दोनों की सजा हो सकती है। इसके साथ ही, यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत भी दंडनीय अपराध है।
इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित हैं और मांग कर रहे हैं कि आरोपी को कठोरतम सजा दी जाए। गाय को हिंदू धर्म में मां का दर्जा दिया गया है, और इस प्रकार की घटना से लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है और आरोपी को जल्द ही न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किया जाएगा।

