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कानपुर हिट एंड रन: 4 दिन बाद गिरफ्तारी, 4 घंटे में शिवम मिश्रा को जमानत

कानपुर के चर्चित हिट एंड रन मामले में आरोपी शिवम मिश्रा को गुरुवार को अदालत से जमानत मिल गई। पुलिस ने उसकी 14 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की अर्जी खारिज करते हुए उसे 20 हजार रुपये के मुचलके पर बेल दे दी। गिरफ्तारी के महज कुछ घंटों बाद ही मिली इस राहत ने मामले को और सुर्खियों में ला दिया है।

जानकारी के अनुसार, शिवम मिश्रा (35) को हादसे के चार दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और फिर उसे अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन अदालत ने यह मांग स्वीकार नहीं की और जमानत दे दी।

यह मामला कानपुर की वीआईपी रोड पर हुए एक ‘हाई-प्रोफाइल’ हादसे से जुड़ा है। स्थानीय तंबाकू कारोबारी के. के. मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने रविवार दोपहर करीब तीन बजे पॉश ग्वाल्टोली इलाके में लगभग 10 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाली इतालवी लग्जरी स्पोर्ट्स कार लैंबॉर्गिनी रेवुएल्टो से पैदल यात्रियों और अन्य वाहनों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हुए थे।

घायलों में शामिल ई-रिक्शा चालक मोहम्मद तौफीक (18) ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हालांकि बाद में शिवम के वकील धर्मेंद्र सिंह ने दावा किया कि तौफीक और आरोपी पक्ष के बीच समझौता हो गया है और अब वह आगे कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता।

मामले में उस समय नया मोड़ आया जब मोहन नामक एक व्यक्ति ने खुद को दुर्घटना के समय कार का चालक बताया। उसने दावा किया कि हादसे के वक्त वाहन वह चला रहा था, न कि शिवम मिश्रा। हालांकि पुलिस ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि जांच में जुटाए गए साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि दुर्घटना के समय कार शिवम मिश्रा ही चला रहे थे।

कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने पहले ही पुष्टि की थी कि आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल अदालत से जमानत मिलने के बाद मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा। यह घटना शहर में सड़क सुरक्षा, रफ्तार और प्रभावशाली लोगों से जुड़े मामलों में कार्रवाई को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है।

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