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ESIC लाभार्थी अब प्राइवेट अस्पताल में भी करा सकेंगे इलाज

नई दिल्ली – कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने लाभार्थियों को आपात स्थिति में किसी भी नजदीकी निजी अस्पताल में ईलाज कराने की अनुमति दे दी है. मौजूदा व्यवस्था के तहत ESIC की योजना के दायरे में आने वाले बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों (पारिवार के सदस्य) को पैनल में शामिल या उससे बाहर के अस्पतालों में इलाज के लिये पहले ESIC चिकित्सालय या अस्पताल में जाना होता है। वहां से फिर से उन्हें ‘रेफर’ किया जाता है.

जानकारी के अनुसार आपात स्थिति में दूसरे अस्पतालों में इलाज के लिये ईएसआईसी चिकित्सालय या अस्पतालों से ‘रेफर’ किये जाने की पूर्व शर्त को समाप्त कर दिया गया है. ईएसआईसी के बोर्ड में शामिल तिवारी ने कहा कि दिल का दौरा पड़ने जैसे आपात चिकित्सा मामलों में यह निर्णय लिया गया है.

दिल का दौरा पड़ने पर तत्काल इलाज की जरूरत पड़ती है. ईएसआईसी लाभार्थी आपात स्थिति में इलाज के लिये पैनल में शामिल या अन्य निजी अस्पतालों में जा सकते हैं. जहां पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज ‘कैशलेस’ होगा, वहीं अन्य निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च का भुगतान कर उसे बाद में प्राप्त किया जा सकता है. इसकी इलाज की दरें केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा (सीजीएचएस) दरों के अनुरूप होंगी.

यह भी तय किया गया था कि अपने ग्राहकों और लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ESIC अपने नए खुलने वाले अस्पताल चलाएगा और इसे चलाने के लिए राज्यों को सुविधाएं नहीं सौंपेगा. ईएसआईसी के पास लगभग 26 निर्माणाधीन अस्पताल हैं. 16 नए अस्पताल बनाने पर विचार किया जा रहा है.

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