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कार में अकेले सफर करने वालों को भी मास्क पहनना जरूरी- दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली – कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने बुधवार को कार में अकेले सफर करने के दौरान भी मास्क पहनने को अनिवार्य बताया। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्राइवेट व्हीकल भी पब्लिक प्लेस के तहत आता है। इसलिए अकेले ड्राइव करते वक्त भी मास्क पहनना जरूरी है।

दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों कार के अंदर मास्क न पहनने वाले कई लोगों के चालान काटे हैं। इसी के खिलाफ 4 लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि चूंकि कार में वह अकेले थे, इसलिए कोरोना का कोई खतरा नहीं था। ऐसे में मास्क न पहनने से किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होता है। पुलिस का ये चालान काटना गलत है।

दिल्ली में बेलगाम हो रहे संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। राजधानी में संक्रमण की रफ्तार पर रोक लगाने के लिए नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी गई है। मंगलवार रात से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। इस दौरान दिल्ली के लोग रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जरूरी काम के बगैर घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे।

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