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CM योगी का फैसला,कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को देनी होगी 28 दिन की पेड लीव

लखनऊ- उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से लड़ रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने सभी निजी-सरकारी कंपनियों को कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश दिया है.

योगी सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके तहत जहां भी किसी दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे. साथ ही कोरोना से बीमार सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी. जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे.

सरकार ने इसके साथ ही प्रदेश में पाबंदियां भी बढ़ा दी हैं. अब यूपी में हर हाल में पब्लिक प्लेस पर मुंह ढककर चलना अनिवार्य है, ऐसा नहीं करने पर पहली बार में 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, उसके बाद भी दूसरी बार पकड़े गए तो 10000 रुपए जुर्माने की रकम भरनी होगी. यही नहीं सार्वजनिक जगह पर थूकने वालो को 500 रुपए का दंड भरना होगा.

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