उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक उप जिला अधिकारी ने एक मामले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को समन जारी किया है. इस समन के जारी होने के बाद राज्यपाल सचिवालय की ओर से बदायूं के कथित एसडीएम एसपी वर्मा को जवाब दिया गया है.
इस जवाब में कहा गया है कि राज्यपाल को इस तरह से समन नहीं भेजा जा सकता. साथ ही जिला अधिकारी यानी डीएम बदायू को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला एक जमीन मुआवजे से जुड़ा था. यहां लोडा बहेड़ी के चंद्रहास की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। वादी ने मुकदमे में पीडब्ल्यूडी अधिकारी और राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पक्षकार बनाया था।
जब समन राज्यपाल सचिवालय पहुंचा तो मच गया हड़कंप
एसडीएम का समन जब राज्यपाल सचिवालय पहुंचा तो हड़कंप मच गया. राज्यपाल के विशेष सचिव बद्री नाथ सिंह ने आपत्ति दर्ज कराते हुए एसडीएम को जवाब भेजा है। इस जवाब में लिखा है कि एसडीएम द्वारा राज्यपाल को भेजा गया समन संविधान के अनुच्छेद 361 का उल्लंघन है और आपत्तिजनक है.
इस जवाब में विशेष सचिव बद्री सिंह ने डीएम बदायूँ को मामले में उचित कार्रवाई करने को कहा और यह भी कहा कि भविष्य में ऐसा कोई मामला दोबारा नहीं दोहराया जाना चाहिए।
बता दें कि उक्त एसडीएम एसपी वर्मा ने 7 अक्टूबर 2023 को राज्यपाल को यह समन भेजा था. इस समन में राज्यपाल को 18 अक्टूबर को एसडीएम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था. इसमें सेल या तारिश से जुड़ी सारी जानकारी दी गई थी. जब यह समन सचिवालय पहुंचा तो डीएम को इस पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.