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कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान मारे गए चंदन गुप्ता के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। लखनऊ स्थित अदालत ने 2 जनवरी को 28 आरोपियों को दोषी ठहराया था, और 3 जनवरी को इन दोषियों की सजा का ऐलान किया गया। अदालत ने सभी 28 दोषियों को उम्रभर की सजा सुनाई है।

इससे पहले, आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी, लेकिन लखनऊ बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद, एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया और शुक्रवार को सजा के ऐलान की तारीख तय की थी।

यह मामला करीब आठ साल पुराना है, जिसमें चंदन के पिता ने कासगंज थाने में 20 नामजद सहित अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में 28 दोषी, जो लखनऊ और कासगंज की जेलों में बंद हैं, को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इनमें वसीम जावेद, नसीम जावेद, आसिफ कुरैशी, शमशाद, इमरान, जफर, सलमान जैसे लोग शामिल हैं। सजा का ऐलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसमें दोषी जेल से जुड़े थे।

कासगंज मामले में अदालत के फैसले के बाद चंदन के पिता ने कहा कि उन्हें न्याय मिलकर खुशी हो रही है और उन्होंने न्यायालय, जज और वकील का आभार व्यक्त किया।

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