गोण्डा जिले की मनकापुर तहसील में तैनात हल्का लेखपाल विनोद कुमार श्रीवास्तव को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उप जिलाधिकारी मनकापुर यशवंत राव द्वारा की गई, जिसमें उन्हें निलंबन की अवधि के दौरान तहसील कार्यालय से संबद्ध रहने का निर्देश दिया गया है।
ग्राम घुसया खास, तहसील मनकापुर की निवासी कलावती ने 1 फरवरी 2025 को सम्पूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी माता, जगपता, का 28 अगस्त 2024 को प्राकृतिक निधन हो गया था। उनकी वरासत (उत्तराधिकार प्रमाण पत्र) के लिए उन्होंने 26 सितंबर, 26 अक्टूबर 2024 और 10 जनवरी 2025 को आवेदन किया, लेकिन हल्का लेखपाल विनोद कुमार श्रीवास्तव ने 5000 रुपये की रिश्वत लेने के बावजूद उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया।
आरोप है कि जब कलावती ने पुनः आवेदन किया, तो लेखपाल ने अतिरिक्त 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लेखपाल को निलंबित कर दिया। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि निलंबन के दौरान उन्हें वित्तीय नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, लेकिन अन्य कोई भत्ता प्राप्त नहीं होगा। साथ ही, उन्हें यह प्रमाणपत्र देना होगा कि वे किसी अन्य सेवा, व्यापार या व्यवसाय में संलिप्त नहीं हैं।

