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बिना लाइसेंस घर में रख सकते है कितनी शराब?

लखनऊ. यूपी में बनायीं गयी आबकारी निति 2021 -2022 में बीयर के दाम में 15 से 17 प्रतिशत कम हो जाएंगे होने का अनुमान है. वहीं इस आबकारी नीति में ईज आफ डुइंग बिजनेस और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक निजी प्रयोग या पर्सनल बार के लिए भी निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक शराब रखने पर लाइसेंस लेने का प्रावधान कर दिया गया है. नई नीति के तहत प्रति व्यक्ति या एक घर में सिर्फ 6 लीटर शराब की खरीद, परिवहन या निजी कब्जे में रखने की सीमा निर्धारित है. इससे अधिक शराब रखने पर आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा.

पहले शराब के ब्रांड और लेबल का हर वर्ष नवीनीकरण कराना अनिवार्य था, अब उसे एक साथ 3 साल फीस देकर हासिल किया जा सकेगा. अन्य प्रक्रियाओं को भी आसान किया गया है. नई नीति के तहत पिछले स्टॉक को अगले वर्ष के लिए रोल ओवर प्रक्रिया में छूट दी गई है. इसके लिए फीस नहीं देनी होगी. पिछले सत्र का बचा माल अगले वित्तीय वर्ष के पहले सप्ताह तक छूट बिक सकेगा.

– दूसरे जिलों की सीमा पर दोनों जिलों की अनुमति के बिना फुटकर दुकानों का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा.

– देशी-विदेशी शराबों की दुकान के लाइसेंस फीस में 7.5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.

इसलिए बीयर की नहीं बढ़ाई गई लाइसेंस फीस

-बीयर की दुकानों के लाइसेंस फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. इससे बीयर के दाम में 15 से 20 रुपये तक की गिरावट आने की उम्मीद की ज रही है. दरअसल बीयर की मांग कम होने के चलते ये निर्णय लिया गया है. वहीं सरकार की मंशा दूसरे राज्यों से तस्करी पर भी अंकुश लगाने की है. दाम कम होने से इसमें कमी आएगी.

नई नीति के तहत प्रति व्यक्ति या एक घर में सिर्फ 6 लीटर मदिरा के क्रय, परिवहन या निजी कब्जे में रखने की सीमा निर्धारित है. इससे अधिक शराब रखने पर आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा.

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप की वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है.

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