दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर अब टोल फ्री रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए टोल कंपनी NTBCL की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि डीएनडी फ्लाईवे पर टोल टैक्स नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नोएडा अथॉरिटी ने NTBCL को बिना सार्वजनिक टेंडर के ठेका दे दिया था, जो पूरी तरह से अनुचित और गलत था।
इससे पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2016 में डीएनडी पर टोल वसूली बंद करने का आदेश दिया था, जिसे चुनौती देते हुए NTBCL ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नोएडा अथॉरिटी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए NTBCL को टोल वसूली का अधिकार दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि NTBCL को दिया गया रियायत समझौता अवैध था और इसके कारण टोल वसूली जारी रखना गलत था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि CAG रिपोर्ट में प्रोजेक्ट की बढ़ती लागत और उपयोगकर्ताओं पर पड़ रहे अतिरिक्त बोझ का उल्लेख किया गया था, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह माना कि NTBCL को दी गई रियायत शर्तों के खिलाफ थी और यह हमेशा के लिए लागू हो सकती थी, जिससे कंपनी को अनावश्यक लाभ मिल रहा था।
अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि गलत समझौते के कारण आम जनता को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, और अब डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूली जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस फैसले के बाद, अब दिल्ली-नोएडा के बीच यात्रा करने वाले लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होगा।