ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है.
जिला न्यायालय ने आदेश दिया है. हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि व्यासजी के तहखाने में अनुमति मिल गई है. कोर्ट ने व्यास परिवार को बेसमेंट में पूजा-अर्चना करने की इजाजत दे दी है.
इससे पहले हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत मांगी थी. बता दें कि सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक बेसमेंट में पूजा पाठ करता था। 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर बेसमेंट में पूजा बंद कर दी गयी. एएसआई के सर्वे ऑपरेशन के दौरान बेसमेंट की सफाई की गई थी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के तहत बेसमेंट में पूजा की जाएगी.