लखनऊ – उत्तर प्रदेश की सड़को पर चलने के नियमो को ना मानने पर अब जुर्माना अधिक भरना पड़ेगा । योगी सरकार ने मंगलवार को मोटर व्हीकल ऐक्ट में संशोधन किया है। बिना हेलमेट बाइक, स्कूटी, स्कूटर चलाते हुए पकड़े जाने पर दोगुना जुर्माना कर दिया गया है। अब 500 की जगह 1000 रुपये देना होगा वही फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर 10,000 हजार का चालान होगा।पार्किंग का उल्लंघन करने पर अब 1500 रुपये जुर्माना होगा।
आज हुई कैबिनेट की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों को कर में छूट देने का भी फैसला हुआ सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के करों में छूट दी जाएगी। यह छूट इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दी गई है।