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आजम खान को रामपुर कोर्ट से राहत , डूंगरपुर मामले में एक केस में मिली जमानत

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को सोमवार को बड़ी राहत मिली. डूंगरपुर मामले में उन्हें रामपुर कोर्ट ने बरी कर दिया है. इस मामले में आजम खान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की गई. हालांकि, आजम खान अभी जेल में ही रहेंगे. दरअसल, उन्हें दो अन्य मामलों में भी दोषी ठहराया गया था, जिसके लिए वह सजा काट रहे हैं। हालांकि, सपा नेता की ओर से जमानत के लिए अपील दाखिल नहीं की गई है.

डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने 2019 में सपा नेता आजम खान के खिलाफ गंज थाने में बस्ती उजाड़ने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़छाड़ समेत कई धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनमें से चार मुकदमे खारिज कर दिए गए हैं दो मामलों में सपा नेता को बरी कर दिया गया है, जबकि दो मामलों में सजा गलत दी गई है.

इस मुकदमे में सपा नेता आजम खां, उनके करीबी फसाहत अली खां शानू, इमरान, इकराम, शावेज खां, ठेकेदार बरकत अली को आरोपी बनाया गया था। ये सभी आरोपी अब इस मामले से बरी हो गए हैं. आजम खान के वकील जुबैर खान ने कहा कि जिन मामलों में आजम खान को सजा सुनाई गई है और अदालतें फिलहाल छुट्टी पर हैं, उनमें उनके खिलाफ याचिका दायर नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा छुट्टियों के बाद सुनवाई की तारीख तय की जाएगी, तब तक आजम खान जेल में ही रहेंगे.

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