आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी का आदेश दिया है.
दरअसल, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में समन जारी होने के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर यह आदेश जारी किया गया है. जिला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.
आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला बंधुआकलां थाने का क्यों है. आरोप है कि सांसद ने बिना अनुमति के चुनावी रैली की.
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि 13 अप्रैल 2021 को थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप है कि सांसद सिंह अपनी पार्टी की सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में सुबह साढ़े तीन बजे हसनपुर गांव में सभा कर रहे थे, जिसकी उन्हें अनुमति नहीं थी. उनके साथ 50-60 लोग और भी थे. उनके कृत्य से महामारी अधिनियम और अन्य कानूनों का उल्लंघन हुआ है।
विवेचना के बाद पुलिस ने संजय सिंह, मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी, जगदीश यादव, मकसूद, सुकई, धर्मराज, जीशान, सहबान, सिकंदर, जलील व अजय को अभियुक्त बनाया और आरोप पत्र न्यायालय में भेज दिया. अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई, लेकिन सांसद अदालत में उपस्थित नहीं हुए और उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया गया.