शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत के फैसले को रद्द कर दिया है.
दरअसल निचली अदालत ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी. जिसके बाद ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर 25 जून तक रोक लगा दी थी.
जस्टिस सुधीर कुमार जैन की बेंच ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू करते हुए कहा कि निचली अदालत की ट्रायल बेंच ने केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया.