हिमाचल प्रदेश सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 21 साल करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार ने मानसून सत्र से पहले इस संबंध में एक विधेयक पेश किया, जिसे मंगलवार को सदन की कार्यवाही के दौरान बिना किसी विरोध के पास कर दिया गया। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आरंभ हुआ, जिसके दौरान हिमाचल प्रदेश बाल विवाह निषेध विधेयक-2024 सदन में प्रस्तुत किया गया और इसे पारित कर दिया गया। राज्य के स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने यह विधेयक सदन में पेश किया, और इस पर बिना किसी चर्चा के सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया गया।
बता दे कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है। सुक्खू कैबिनेट ने इस संशोधन के मसौदे को 7 महीने पहले मंजूरी दी थी, जिसे अब विधानसभा में पारित कर दिया गया है।