राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 मार्च 2023 की अधिसूचना के आधार पर दो से अधिक बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद उन्हें प्रमोशन देने का फैसला किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है. यह निर्णय राजस्थान सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति के तहत लिया गया है जिसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है।
आपको बता दें कि सरकार ने पहले इस पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत अगर किसी कर्मचारी के दो से ज्यादा बच्चे हैं तो उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा. हालांकि, हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की बेंच ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण नहीं है. इस नियम के तहत अगर किसी कर्मचारी का तीसरा बच्चा होता है तो वह सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाएगा. ये नियम समूह ए, बी, सी और डी से संबंधित कर्मचारियों पर लागू होते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस नियम का मकसद परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है.