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सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली केजरीवाल को राहत , समन रद्द करने की याचिका खारिज

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित टिप्पणी की गई थी। न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और न्यायाधीश एस वीएन भट्टी की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए यह कहा कि इस मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को पहले ही खारिज कर दिया था। इसलिए, इस याचिका में उठाई गई मांगों पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।

दरअसल, गुजरात विश्वविद्यालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया था। इस समन को रद्द करने के लिए केजरीवाल ने पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह मामला प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है, जिस पर गुजरात विश्वविद्यालय ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

गुजरात उच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को इस मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर टिप्पणी से संबंधित मानहानि कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीईसी) ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने सीईसी के आदेश को रद्द कर दिया और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

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