आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये का मुचलका भरने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने माना कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिली है। इसी आधार पर कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। इसके अलावा, मरियम सिद्दीकी को भी इस मामले में बरी कर दिया गया है।
बता दें कि विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने दावा किया था कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। 29 अक्टूबर को ईडी ने इस मामले में 110 पन्नों की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित धन को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए शोधन किया था। ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उन्हें 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था और उनके ओखला स्थित आवास पर भी तलाशी ली थी।
4o