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ED की कार्रवा : कर्नाटक के MUDA केस में सीएम सिद्धारमैया की पत्नी की संपत्ति हुई जब्त

बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी और अन्य व्यक्तियों की संपत्ति जब्त कर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कुल 142 संपत्तियां जब्त की हैं, जिनका मूल्य लगभग 300 करोड़ रुपये बताया गया है। जब्त की गई संपत्तियों में सीएम सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती की संपत्ति भी शामिल है।

सीएम सिद्धारमैया पर गंभीर आरोप

ईडी की यह कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस मैसूर द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज मामले के आधार पर की गई है। इस मामले में सीएम सिद्धारमैया और अन्य व्यक्तियों पर गंभीर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा

ईडी ने बताया कि यह जब्ती एमयूडीए द्वारा भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। जब्त की गई संपत्तियां रियल एस्टेट व्यवसायियों और एजेंटों के नाम पर दर्ज हैं। ईडी के अनुसार, इन संपत्तियों के जरिए अनियमित लेन-देन किया गया है।

राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग

ईडी के बयान में आरोप लगाया गया है कि सीएम सिद्धारमैया ने एमयूडीए से अधिग्रहीत तीन एकड़ 16 गुंटा जमीन के बदले अपनी पत्नी के नाम पर 14 भूखंड हासिल करने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। यह भी आरोप है कि एमयूडीए ने जिस जमीन को 3,24,700 रुपये में अधिग्रहीत किया था, उसका मुआवजा 14 भूखंडों के रूप में दिया गया, जिसकी मौजूदा कीमत करीब 56 करोड़ रुपये है।

जांच जारी

प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में आगे जांच कर रहा है और अन्य संबंधित संपत्तियों और व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

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