पटना – कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में नितीश कुमार की सरकार ने पूरे राज्य में फिर 31 जुलाई तक लॉक डाउन लगा दिया है इसमें सभी सरकारी कार्यालय(कुछ को छोड़कर), दुकानें, धार्मिक स्थल बंद रखने के आदेश दिए हैं. यह पूर्ण बंदी पूरे प्रदेश 16 से लेकर 31 जुलाई तक लागू रहेगी.
राज्य के गृह विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना मामलो के बढ़ने के कारण प्रतिबंध लगाया जा रहा है. पटना सहित कई जिलों में पहले से ही यह प्रतिबंध लागू है. इस दौरान मालवाहक वाहन चलते रहेंगे.
कृषि कार्य, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये जारी रहेंगी. आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों चिकित्सा सेवाओं, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, दवा की दुकानों, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन, बैंकिंग एवं एटीएम, पोस्ट ऑफिस, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि सेवाओं को भी इस आदेश से बाहर रखा गया है.
इस दौरान गुड्स ट्रांसपोर्ट पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी. पूरे राज्य में मालवाहक वाहन बिना किसी रोक-टोक के चलेंगे. इसके साथ ही माल की लोडिंग और अनलोडिंग किसी भी वेयरहाउस पर जारी रहेगी. मोटर गैराज भी पहले की तरह काम कर सकेंगे.