जम्मू – अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई कोर्ट ने इसके बावत अंतिम निर्णय श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड पर छोड़ा है. अदालत ने यह भी कहा है कि यात्रा में सबकी सुरक्षा का ध्यान और ज़रूरी इंतज़ाम करने के बाद ही यात्रा पर कोई फैसला लिया जाये.
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एडवोकेट सचिन शर्मा द्वारा प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलो के मद्देनज़र इस साल की अमरनाथ यात्रा न करवाने को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी.
बेंच में शामिल चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस संजय धर ने इस साल की मरनाथ यात्रा को करवाने का फैसला श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रदेश सरकार पर छोड़ा है.