लखनऊ – शराब के शौकीनों के लिए अच्छी ख़बर है उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश ने शॉपिंग मॉल में विदेशी शराब को बेचने का आदेश जारी कर दिया हैं अगस्त महीने से यूपी के सभी मॉल में विदेशी शराब खरीदी जा सकेगी।
अपर मुख्य सचिव,आबकारी संजय भूसरेड्डी ने आदेश जारी किया है जिसमे बताया गया है कि शॉपिंग मॉल्स में मिलेगी 800 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स। 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बीयर भी मिलेगी।
शॉपिंग मॉल्स में सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक मिलेगी शराब। लेकिन शॉपिंग मॉल्स परिसर में शराब पिलाने की नही होगी अनुमति।
प्रदेश के आबकारी विभाग की ओर से विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वेंड्स के लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। इसके तहत शॉपिंग मॉल में महंगी शराब की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे जिससे लोग माल में शराब खरीद सके
मॉल में शराब की दूकान खोलने के लिए प्रीमियम रिटेल वेण्ड में न्यूनतम 500 वर्ग फीट का कार्पेट एरिया होना चाहिए और इनमें ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छानुसार शेल्फ से ब्राण्ड चुनने की सुविधा प्रदान की जाएगी. दुकान सुसज्जित शेल्फ सहित वातानुकूलित होगी जिससे कि विभिन्न प्रकार के ब्राण्ड शेल्फ में व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किए जा सके।