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आज़म खान के बेटे पर कार्रवाई तेज, स्टांप चोरी के लिए 3.71 करोड़ का जुर्माना

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। स्टांप शुल्क चोरी के एक मामले में रामपुर के जिलाधिकारी कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म पर ₹3 करोड़ 71 लाख 878 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह मामला उस जमीन से जुड़ा है, जिसकी खरीद में स्टांप शुल्क कम लगाकर कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई थी।

अब्दुल्ला आज़म ने 26 बीघा भूमि की खरीदारी की थी, जिसमें तय नियमों के मुताबिक स्टांप शुल्क नहीं चुकाया गया। डीएम जोगेन्द्र सिंह की अदालत ने विस्तृत जांच के बाद पाया कि स्टांप चोरी की गई है, जिसके बाद यह जुर्माना लगाया गया। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आज़म कोर्ट में पेश नहीं हुए।

हाल ही में जेल से रिहा हुए थे अब्दुल्ला

गौरतलब है कि अब्दुल्ला आज़म खान फरवरी 2025 में हरदोई जिला जेल से रिहा हुए थे। डेढ़ साल की सजा काटने के बाद वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जेल से बाहर निकले थे और बिना किसी से बात किए रामपुर के लिए रवाना हो गए थे। उनकी रिहाई की सूचना मिलते ही समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा समेत कई नेता और समर्थक जेल के बाहर पहुंच गए थे।

सांसद रुचि वीरा ने कहा था कि न्यायपालिका पर उन्हें हमेशा भरोसा रहा है और उन्हें विश्वास है कि अब्दुल्ला आज़म को आगे भी न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी थी, लेकिन रामपुर की एपी-एमएलए कोर्ट में लंबित मामलों के कारण वह जेल में ही थे। पिछले कुछ वर्षों में उनके खिलाफ कुल 45 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें सभी में उन्हें जमानत मिल चुकी है।

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