नई दिल्ली – केंद्रीय गृहमंत्रालय ने एक अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. नियम के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है. गाइडलाइन के मुताबिक, अब नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा. स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक कार्यक्रम पहले की तरह ही बंद रहेंगे.
अनलॉक 3 में जिम को खोलने का भी आदेश हुआ है ये 5 अगस्त के बाद से खोले जायेंगे हालांकि इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा.
नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को खोला जा सकता है. हालांकि गृह मंत्रालय ने कहा कि इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीखें स्थिति का आकलन करने के बाद अलग से तय की जाएंगी.