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UP अनलॉक 3.0 गाइडलाइन – जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

लखनऊ – केंद्र द्वारा अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अनलॉक 3.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत सभी स्कूल, सिनेमा हॉल, तरण ताल आदि 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा.

नई नियम के अनुसार सभी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे ऑनलाइन शिक्षा हेतु कार्यक्रम जारी रहेगा समस्त सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार सभागार असेंबली हॉल बंद रहेंगे …

योग संस्थान जिम 5 अगस्त से खुल सकेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं मेट्रो रेल सेवाएं सभी राजनीतिक, समाजिक गतिविधियां बंद रहेंगी…

15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज,राज्य, जिला तहसील,नगर निगम और पंचायत के स्तर पर एट होम कार्यक्रम किए जाएंगे इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्यक्रम हो सकेंगे

लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा लॉकडाउन कंटेनमेंट कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा

प्रत्येक शुक्रवार रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेंगे इसके अलावा 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति साथ ही अन्य बीमारी से ग्रसित व्यक्ति गर्भवती स्त्रियां और 10 साल की आयु के नीचे के बच्चों को बाहर निकलने से पहले के लिए पूर्व के नियम ही लागू रहेंगे

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