अयोध्या की पवित्र भूमि पर अब धार्मिक मर्यादा को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। अयोध्या नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए राम पथ पर मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार, अयोध्या और फैज़ाबाद को जोड़ने वाले राम पथ के 14 किलोमीटर हिस्से में अब मांस और शराब की दुकानें नहीं चलेंगी।
विज्ञापनों पर भी रोक
सिर्फ मांस और शराब ही नहीं, पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवियर जैसे उत्पादों के विज्ञापन भी अब राम पथ पर नहीं दिखाई देंगे। यह कदम अयोध्या की धार्मिक भावना और सांस्कृतिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
रामलला मंदिर के आसपास बढ़ेगी मर्यादा
गौरतलब है कि रामलला का भव्य मंदिर भी इसी राम पथ पर स्थित है। धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने जानकारी दी कि इस निर्णय से राम पथ को पूरी तरह से शुद्ध और मर्यादित धार्मिक मार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा।
फैज़ाबाद के हिस्से भी आएंगे दायरे में
अब तक अयोध्या में मांस और शराब की बिक्री पर रोक पहले से ही लागू थी, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत फैज़ाबाद शहर के उन हिस्सों को भी प्रतिबंध क्षेत्र में शामिल किया गया है जो राम पथ के अंतर्गत आते हैं। राम पथ का लगभग 5 किलोमीटर का हिस्सा फैज़ाबाद में आता है, जहां अब तक इन वस्तुओं की बिक्री जारी थी।
जल्द लागू होगा प्रतिबंध, डेडलाइन का होगा ऐलान
मेयर त्रिपाठी ने बताया कि इस प्रस्ताव को नगर निगम की कार्यकारी समिति ने पारित किया है, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और 12 पार्षद शामिल हैं। समिति में एकमात्र मुस्लिम पार्षद सुल्तान अंसारी, जो भाजपा से हैं, उन्होंने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। जल्द ही इस प्रतिबंध को लागू करने की समयसीमा और विस्तृत दिशा-निर्देशों की घोषणा नगर निगम द्वारा की जाएगी।
राम नगरी अयोध्या को पूर्ण रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप बनाए रखने के लिए यह एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। आने वाले समय में राम पथ एक ऐसा मार्ग बनकर उभरेगा, जहां केवल श्रद्धा, आस्था और मर्यादा का वातावरण होगा।

