लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 27 अक्टूबर से शुरू होगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित सभी बूथ लेवल अधिकारियों से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों के तबादले 5 जनवरी 2024 तक निलंबित रहेंगे।
अत्यधिक आवश्यकता होने पर भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति से इन कार्मिकों एवं अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान 5 जनवरी 2023 तक जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का स्थानांतरण आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा.
एक जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी लोग शुक्रवार से शुरू होने वाले मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे। 4, 5, 25, 26 नवंबर और 2 व 3 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा।
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 लगाना होगा. किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति करने या नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 में आवेदन करना होगा. निवास स्थान में परिवर्तन, मतदाता सूची में शोध, मतदाता फोटो पहचान पत्र में परिवर्तन तथा दिव्यांग मतदाताओं की पहचान के लिए प्रपत्र-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।