पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब सरकार को फटकार लगाई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार पराली जलाने की घटनाओं को क्यों नहीं रोक पा रही है. आगे बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं पता कि इसे कैसे रोका जाए, लेकिन पराली जलाने की घटनाओं को तुरंत रोकें.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का खेल भी बंद होना चाहिए, वहीं अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सभी से तुरंत कार्रवाई करने और पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा. इसके लिए स्थानीय थानेदार जिम्मेदार होंगे. मुख्य सचिव और डीजीपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी निगरानी में पराली जलाने की गतिविधियों को रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब और केंद्र से कहा है कि वे पंजाब में धान के अलावा वैकल्पिक फसलों की तलाश करें।
सुप्रीम कोर्ट ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए कल यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत राज्यों और केंद्र की बैठक बुलाने का भी निर्देश दिया। पूछा कि स्मॉग टावर कब काम करेगा? कोर्ट ने कहा कि स्मॉग टावर को चालू किया जाए, ये कैसे होगा. जाओ सरकार.