राष्ट्रपति चुनाव में ताल ठोक रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है. धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने ट्रंप और उनकी कंपनियों पर 355 मिलियन डॉलर (करीब 29,46,09,17,500 रुपये) का जुर्माना लगाया है. उन पर तीन साल का प्रतिबंध भी लगाया गया है.
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जुर्माना लगाया गया
बता दें कि ट्रंप का रियल एस्टेट कारोबार बड़ा है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप पर अपनी नेटवर्थ को गलत तरीके से पेश करके बैंकों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने बैंकों से कर्ज लेने के लिए अपनी संपत्ति की कीमत बढ़ा-चढ़ाकर बताई थी.
मैनहट्टन में 3 महीने तक चली सुनवाई के बाद न्यूयॉर्क की कोर्ट के जज ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप अगले 3 साल तक किसी भी कंपनी में डायरेक्टर का पद नहीं ले सकते. इसके साथ ही वह किसी भी बैंक से लोन नहीं ले सकता है. इस मामले में ट्रंप ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.
इस बीच ट्रंप (Donald trump) ने कहा कि न्यूयॉर्क के जज ने एक परफेक्ट कंपनी बनाने के लिए मुझ पर जुर्माना लगाया है. यह देश के लिए सबसे बुरा दिन है. ट्रंप एक सफल रियल एस्टेट कारोबारी भी हैं. उनका निजी निवास मैनहट्टन में ट्रम्प टॉवर है। इसी तर्ज पर उन्होंने भारत समेत दुनिया के कई देशों में ट्रंप टावर भी बनाए हैं. भारत में ट्रम्प टावर पुणे के कल्याणी नगर में बनाया गया है। जिसका उद्घाटन डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने साल 2018 में किया था. यह ट्रंप टावर भारत की रियल एस्टेट कंपनी पंचशील डेवलपर्स के सहयोग से बनाया जा रहा है।