झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी, जिन्हें कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 13 जून को सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा?
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने कहा, ”सोरेन को जमानत दे दी गई है. अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया, वह दोषी नहीं हैं और जमानत पर रहते हुए याचिकाकर्ता की ओर से उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है.” जन की भी आशंका।”