लखनऊ – पैन कार्ड धारको के लिए महतवपूर्ण खबर है की वो अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करा ले नहीं तो उन्हें ज़ुर्माना भरना पड़ सकता है
बता दें लॉकडाउन के चलते सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। यह आठवीं बार था, जब आधार और पैन लिंक करने की तारीख को बढ़ाया गया था। 30 जून तक आधार से लिंक न कराने पर आपको 10000 रूपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है
आधार कार्ड पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अहम फैसला सुनाए जाने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार नंबर जो कि 12 अंकों की एक पहचान संख्या है, को अनिवार्य कर दिया गया था। इसके साथ ही आधार से पैन को जोड़ना भी जरूरी हो गया। उल्लेखनीय है कि पैन कार्ड इनकम टैक्स और बैंक खातों से जुड़ा होता है।