अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध स्टारकिड्स में से एक हैं। वह अक्सर किसी न किसी कारण से मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं और उनके प्रशंसक उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखते हैं। हाल ही में, आराध्या ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। कोर्ट ने इस याचिका पर कार्रवाई करते हुए गूगल और अन्य कई वेबसाइटों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। यह मामला स्टारकिड की स्वास्थ्य से संबंधित गलत जानकारी फैलने से जुड़ा है।
क्या है पूरा मामला?
आराध्या के वकील ने कोर्ट में बताया कि कुछ अपलोडर्स अब तक पेश नहीं हुए हैं और उनका बचाव करने का मौका पहले ही समाप्त हो चुका है। इससे पहले, आराध्या ने खुद के नाबालिग होने का हवाला देते हुए, अपनी गलत रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की अपील की थी। याचिका में बच्चन परिवार ने आराध्या के बारे में भ्रामक जानकारी के खिलाफ फैसला देने की मांग की है।
बच्चन परिवार की दलील इस मामले में न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने बच्चन परिवार के वकील की सभी दलीलें सुनीं और इस बात पर सहमति जताई कि प्रतिवादी और अपलोडर्स अब तक कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं, और उनके पास अपनी सफाई पेश करने का अवसर समाप्त हो चुका है। अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। बच्चन परिवार ने यह कदम अपनी नाबालिग बेटी आराध्या के प्राइवेसी अधिकारों और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है।
यूट्यूबर्स पर पहले भी लगी थी रोक इससे पहले, 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या के स्वास्थ्य से संबंधित गलत जानकारी फैलाने पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी भी बच्चे को, चाहे वह किसी सेलिब्रिटी का हो या सामान्य व्यक्ति का, सम्मान और आदर का हक है। किसी बच्चे की शारीरिक और मानसिक सेहत को लेकर गलत जानकारी फैलाना पूरी तरह से गलत और अस्वीकार्य है।

