
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में सक्रिय दो संगठनों, अवामी एक्शन कमेटी (AAC) और जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन, पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करते हुए इन संगठनों को गैरकानूनी घोषित किया है। यह प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत लगाया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
गृह मंत्रालय के अनुसार, इन संगठनों के सदस्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के साथ-साथ भारत विरोधी प्रचार फैलाने में लिप्त पाए गए हैं। इन गतिविधियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन संगठनों पर अगले पांच वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन दोनों ही संगठनों को केंद्र शासित प्रदेश में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। सरकार का मानना है कि इन संगठनों की गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए नुकसानदायक हैं। इस कदम का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखना तथा आतंकवाद और अलगाववादी ताकतों को कमजोर करना है।
इस प्रतिबंध के बाद इन संगठनों की कोई भी गतिविधि अवैध मानी जाएगी और उनके सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने इस कदम को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।