
मुंबई: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की परेशानी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मनमाड पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा, मुंबई पुलिस ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया है। खार पुलिस ने उन्हें समन जारी किया था, जिसके बाद कामरा ने एक हफ्ते का समय मांगा था। उनके वकील ने खार पुलिस स्टेशन जाकर समय की मांग से जुड़ी हार्ड कॉपी सौंपी, लेकिन पुलिस ने इसे स्वीकार नहीं किया। अब खार पुलिस उन्हें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 35 के तहत दूसरा समन जारी करेगी।
तीन पुलिस स्टेशनों में दर्ज हुए मामले
शिवसेना नेता मयूर बोरसे की शिकायत के आधार पर मनमाड पुलिस स्टेशन में कुणाल कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले की जीरो एफआईआर दर्ज कर केस को खार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब तक कुणाल कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जो बाद में खार पुलिस को ट्रांसफर कर दी गई हैं।
कहां-कहां हुई एफआईआर?
- एमआईडीसी पुलिस स्टेशन
- डोंबिवली पुलिस स्टेशन
- मनमाड पुलिस स्टेशन
क्या कहा था कुणाल कामरा ने?
विवाद की जड़ एक स्टैंड-अप शो है, जो मुंबई के खार इलाके में स्थित हैबिटेट स्टूडियो में हुआ था। इस दौरान, कुणाल कामरा ने फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने को संशोधित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया था। उन्होंने उन्हें ‘गद्दार’ शब्द से संबोधित किया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद रविवार रात शिवसेना कार्यकर्ताओं ने होटल यूनिकॉन्टिनेंटल के बाहर प्रदर्शन किया, जहां यह क्लब स्थित है, और होटल व क्लब परिसर में तोड़फोड़ की।
एमआईडीसी थाने के एक अधिकारी के मुताबिक, कुणाल कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(1)(बी) (सार्वजनिक उत्पात संबंधी बयान) और 356(2) (मानहानि) समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।