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जेल में बंद रान्या राव को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत

बेंगलुरु: कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव को सोने की तस्करी के आरोप में ज़मानत मिलने की उम्मीदों को झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह तीसरी बार है जब अदालत ने उनकी ज़मानत अर्जी नामंजूर की है। अब संभावना है कि वह हाई कोर्ट में अपील कर सकती हैं।

जमानत याचिका लगातार तीसरी बार खारिज

सोने की तस्करी में कथित संलिप्तता के चलते गिरफ़्तार अभिनेत्री रान्या राव को गुरुवार को सत्र न्यायालय ने राहत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले 14 मार्च को आर्थिक अपराधों के विशेष न्यायालय ने भी उनकी जमानत याचिका ठुकरा दी थी। इससे पहले, उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी ज़मानत के लिए आवेदन दिया था, लेकिन वहाँ भी उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था।

अदालत ने जमानत क्यों खारिज की?

कोर्ट ने रान्या राव को जमानत न देने के पीछे कई तर्क दिए। अदालत का कहना है कि अगर अभिनेत्री को रिहा किया जाता है, तो उनके देश छोड़कर भागने की आशंका है। इसके अलावा, उनके गवाहों को प्रभावित करने या जांच में बाधा डालने की भी संभावना जताई गई।

जांच अधिकारियों ने क्या दलील दी?

अधिकारियों ने अदालत को बताया कि रान्या के गोल्ड स्मगलिंग नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय संपर्क हैं, जिससे यह मामला और गंभीर हो जाता है। जांच में यह भी सामने आया कि अभिनेत्री ने एक साल के भीतर 27 बार विदेश यात्रा की थी और इस दौरान उन्होंने कस्टम बैगेज नियमों का उल्लंघन किया।

जांच एजेंसियों ने यह भी दावा किया कि अगर रान्या राव को ज़मानत मिल जाती है, तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं या जांच को गुमराह कर सकती हैं। उन पर 28% कस्टम ड्यूटी चोरी करने का भी आरोप है, जिससे सरकार को करीब 4.83 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

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