इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए 30 जुलाई को दो सदस्यीय पीठ का गठन किया। पाकिस्तान के मीडिया ने यह बात कही। जियो न्यूज समेत पाकिस्तान के मीडिया ने खबर प्रकाशित-प्रसारित की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्ला और साथी जज मियांगुल हसन औरंगजेब की पीठ सोमवार (3 अगस्त) को सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी।
पाकिस्तान ने 22 जुलाई को एकपक्षीय कदम उठाते हुए अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) में याचिका दाखिल कर जाधव के लिए कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग की थी। हालांकि पाकिस्तान के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा 20 मई को लागू अध्यादेश के तहत आवेदन दाखिल किए जाने से पहले भारत सरकार समेत मुख्य पक्षों से परामर्श नहीं किया गया।
अंतरराष्ट्रीय न्याय समीक्षा और पुनर्विचार अध्यादेश 2020 के तहत किसी सैन्य अदालत के फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका अध्यादेश लागू होने के 60 दिन के अंदर एक आवेदन के माध्यम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। पाक संसद ने इसी सप्ताह अध्यादेश को मंजूरी दी थी।