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26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की हिरासत को 12 दिन और बढ़ाया, एनआईए कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली: एनआईए कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की हिरासत को 12 दिन और बढ़ा दिया है। तहव्वुर राणा को दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट से एनआईए कोर्ट लाया गया था, जहां उसकी हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया गया।

तहव्वुर हुसैन राणा का नाम 26/11 मुंबई आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में लिया जाता है। वह मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का करीबी दोस्त था। हेडली और राणा की दोस्ती स्कूल के दिनों से थी। हेडली ने बाद में स्वीकार किया था कि वह लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था।

इस आतंकवादी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया था। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए 10 आतंकवादियों ने आधुनिक हथियारों से लैस होकर मुंबई में भीड़-भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाया था, जिससे 160 से ज्यादा लोग मारे गए और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे।

तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक हैं। उनका जन्म 12 फरवरी 1961 को पाकिस्तान के चिचावतनी, पंजाब में हुआ था। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की थी और सेना में डॉक्टर के रूप में सेवा की। बाद में वह अपनी पत्नी के साथ शिकागो (अमेरिका) शिफ्ट हो गए और वहां इमिग्रेशन सर्विसेज का व्यवसाय शुरू किया, साथ ही कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर ली।

प्रत्यर्पण का मामला: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की घोषणा की। ट्रंप ने कहा, “हम एक बेहद खतरनाक व्यक्ति को भारत को सौंप रहे हैं, जो मुंबई हमले का आरोपी है।” इस निर्णय को अमेरिकी विदेश विभाग के सचिव द्वारा 11 फरवरी 2025 को औपचारिक रूप से स्वीकृति दी गई थी। तहव्वुर राणा का भारत में प्रत्यर्पण 9 अप्रैल 2025 को हुआ, और वह 10 अप्रैल 2025 को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उन्हें तुरंत एनआईए की हिरासत में ले लिया गया।

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