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हरियाणा सरकार ने 25 मई तक ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है

हरियाणा सरकार ने राज्य में मानव रहित हवाई वाहनों (ड्रोन/यूएवी) के संचालन पर 25 मई तक के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय सुरक्षा संबंधी चिंताओं और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने मंगलवार को एक आधिकारिक आदेश जारी किया।

सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा कि राज्य की समग्र सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। हालांकि, यह प्रतिबंध सभी पर लागू नहीं होगा।

इन एजेंसियों को मिली छूट

इस आदेश के तहत कुछ सरकारी एजेंसियों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। भारतीय सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, हरियाणा पुलिस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) अपने आधिकारिक कार्यों के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं।

ड्रोन गतिविधियों पर सख्त निगरानी

सुमिता मिश्रा ने सभी पुलिस इकाइयों और स्थानीय प्रशासन को अपने-अपने क्षेत्रों में ड्रोन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देने को कहा गया है, ताकि समय रहते उचित कदम उठाए जा सकें।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद सुरक्षा सतर्कता

गौरतलब है कि हाल ही में भारत द्वारा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पीओके स्थित 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया था, जो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया कदम था। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से सीमा पर गोलीबारी, ड्रोन और मिसाइल हमलों की घटनाएं हुईं, जिनका भारत ने कड़े जवाब में 11 पाकिस्तानी एयरबेस तबाह कर दिए। इस स्थिति के मद्देनज़र सुरक्षा को लेकर देशभर में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

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