उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (ADJ कोर्ट) ने तीनों आरोपियों – पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया है। सभी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 354 (महिला की मर्यादा का हनन) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराधी माना गया है। अब कुछ ही देर में अदालत सजा का ऐलान करेगी।
क्या था मामला?
18 सितंबर 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने उसका शव चीला पावर चैनल (नहर) में फेंक दिया था। एक सप्ताह बाद, 24 सितंबर को उसका शव बरामद हुआ। इस घटना से पूरे उत्तराखंड सहित देशभर में आक्रोश फैल गया था।
कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
तीनों को दोषी ठहराए जाने के बाद सजा के ऐलान को लेकर कोटद्वार में सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई है। कोर्ट परिसर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है और जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि कोई अव्यवस्था न हो। गढ़वाल मंडल के कई जिलों से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है।
लंबे समय तक चली सुनवाई
इस केस की सुनवाई 30 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी। एसआईटी की जांच के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में करीब 500 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया था। 28 मार्च 2023 से गवाहों की पेशी शुरू हुई, जिसमें 47 गवाहों ने कोर्ट में बयान दिए। हालांकि, एसआईटी ने इस केस में कुल 97 गवाहों की सूची तैयार की थी।
अंतिम बहस और फैसला
19 मई 2025 को अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब देते हुए अपनी अंतिम बहस समाप्त की। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तारीख तय की थी।
इस फैसले को लेकर पूरे प्रदेश और देश की नजरें टिकी हुई हैं। जल्द ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि तीनों दोषियों को कितनी सख्त सजा दी जाएगी।

