चेक बाउंस के एक पुराने मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक वर्ष की सजा और भारी जुर्माना ठोका है। यह मामला लोनी थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने आरोपी शशिकुमार को दोषी करार देते हुए उसे एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने उस पर आठ लाख 66 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
यह मामला बेहटा हाजीपुर निवासी विमला देवी द्वारा दर्ज कराया गया था। पीड़िता वर्ष 2014 में एक ज़रूरत के समय शशिकुमार को साढ़े छह लाख रुपये उधार दिए थे। कई बार मांग करने के बाद वर्ष 2017 में आरोपी ने चेक दिए, लेकिन वे बैंक से बाउंस हो गए।
इसके बाद महिला ने आरोपी के खिलाफ धारा 138, एनआई एक्ट के अंतर्गत वाद दायर किया। यह मुकदमा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट-1) धर्मप्रकाश की अदालत में चला। मंगलवार को अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
इस फैसले से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि आर्थिक लेन-देन में धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और न्यायपालिका ऐसे मामलों
में सख्ती से पेश आएगी।

